/* remove this */
Showing posts with label RTET 2013. Show all posts
Showing posts with label RTET 2013. Show all posts

Saturday, May 31, 2014

RTET Related Decision Regarding Correction of Marks

RTET Related Decision Regarding Correction of Marks



RTET / Rajasthan Teacher Eligibility Test News  

Kuch Question Galat Paye Jaane Par Candidate court gaye aur unhone Bonus Marks Dene Kee Appeal Kee,Court ne Authority ko Representation Dene Ko Kaha, Representation Dene ke Baad
 Sabhee Sandehaspad Questions Par Bonus Marks nahin Mile,

Candidates dobara gaye, tab Court ne kaha kee Exper Dwara Sandehaspad Question ko Review karne ke baad Jo marks diye gaye ham usme Hastakshen nahin kar sakte, aur Court ka dayra seemit hai.


Case No. CW - 734 of 2014

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
AT JAIPUR BENCH JAIPUR

S.B. Civil Writ Petition No.734/2014
Trilok Kumar Sharma
Versus
State of Rajasthan & Ors.   
DATE OF ORDER      :       24/01/2014
HON'BLE MR. JUSTICE M.N. BHANDARI

Mr. Suddarshan Laddha, for petitioner
***
    By this writ petition, a challenge is made to the order dated 29.11.2013 at Annexure-10 whereby representation made by the petitioner in regard to dispute of the answer for question Nos.93 and 105 has been decided. It was pursuant to the direction of this court in the earlier writ petition preferred by the petitioner.
    Learned counsel submits that two questions at No.93 and 105 for Rajasthan Teacher Eligibility Test were not having correct answer thus the petitioner prayed for correction of the answer and if more than one answer is correct then to award bonus marks. The representation of the petitioner has been considered and as per the impugned order, answer set in the key is as per the book of original researcher for question no.93. For question no.105, answer of question as what is product used for construction of the road is Bitumen. Looking to the aforesaid, even the dispute regarding question no.105 was not accepted.
    I have considered the submission made and before averting to the dispute of answer raised by the petitioner, it would be necessary to look into the  jurisdiction of this court to interfere in the opinion of the expert. It is well settled that this court should not ordinarily interfere in the opinion of the expert. The view aforesaid is supported by the judgment of Hon'ble Apex Court in the case of Union of India Vs. Talwinder Singh, reported in AIR 2012 SC 2725 so also of Karnataka High Court in Dr. Praveen Kumar I. Kusubi Vs. Rajiv Gandhi University of Health Sciences and Ors., reported in 2004 (3) KarLJ 218. The relevant paras of the said judgments are quoted hereunder for ready reference:

“8. In The Secretary & Curator, Victoria Memorial Hall v. Howrah Ganatantrik Nagrik Samity & Ors., AIR 2010 SC 1285, this Court while placing reliance upon a large number of earlier judgments including Constitution Bench judgment in The University of Mysore v. C.D. Govinda Rao & Anr., AIR 1965 SC 491, held that ordinarily, the court should not interfere with the order based on opinion of experts on the subject. It would be safe for the courts to leave the decision to experts who are more familiar with the problems they face than the courts generally can be.”

“21. In the instant case, admittedly when some of the petitioners challenged the key answers notified on the website, the University considered their objections, upheld their objections, corrected the answers and given the benefit of the corrected answers to the petitioners. However, the petitioners' grievance is that the University has not accepted their challenge to all the questions. Insofar as challenge to those questions which are not accepted by the University, they want to substantiate their contention by relying on several textbooks and then they want to point out that the answers suggested by them is the correct answer and not the key answer. It is needless to point out that the questions were of multiple choice type, if experts after careful consideration have set the question and have suggested a particular answer, it is not possible to accept the contention of the petitioners that the answer suggested by the experts is not the correct answer and that the answer suggested by them is the correct answer, It is within the domain of the expert to decide the correct answer. They may differ regarding which is the best response out of four alternatives and therefore it is for them to decide. After careful consideration of the challenge by the petitioners, after referring to relevant textbooks and reference books, if they again have come to the conclusion that the answer suggested by them is the correct answer and answer suggested by the students is not the correct answer, this Court cannot sit in judgment over the said expert body as an Appellate Authority and undertake an exercise to find out which is the correct answer, as this Court has neither the expertise nor the infrastructure to do the same.”

    It is always directed to seek opinion instead forming an opinion by the court itself. In the earlier writ petition, the petitioner was directed to make a representation to the respondents in regard to question in dispute. The representation aforesaid has been decided by the respondents by a detail order. The opinion formed therein has been challenged by the petitioner but I find that not only the jurisdiction of this court is  limited to cause interference in the opinion of the expert moreso when decision of the representation cannot be said wrong apparently on the face of record. In view of the above and looking to the limited  jurisdiction of this court to cause interference in the opinion of the expert, I do not find that prayer in the writ petition can be granted.
    The writ petition so as stay application are accordingly dismissed.


                                    [M.N.BHANDARI], J.
FRBOHRA/734CWP2014.doc

Certificate:

“All corrections made in the judgment/order have been incorporated in the judgment/order being emailed.”
                                          FATEH RAJ BOHRA, SR.P.A



Read more...

Tuesday, December 10, 2013

RTET : 29 को प्रस्तावित आरटेट की बढ़ सकती है तिथि

RTET : 29 को प्रस्तावित आरटेट की बढ़ सकती है तिथि



सीकर। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से आयोजित होने वाली आरटेट की तारीख बढ़ सकती हैं। बोर्ड परीक्षा के मार्गदर्शन के लिए सरकार को पत्र लिखने की तैयारी में है। बोर्ड ने पहले आरटेट के लिए 29 दिसंबर की तिथि तय की थी। आरटेट को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। भाजपा भी आरटेट में बदलाव को लेकर लगातार सभाओं में घोषणा करती रही है।

अब भाजपा की सरकार बन चुकी है। इसलिए बोर्ड परीक्षा से पहले सरकार से मार्गदर्शन लेना चाहता है। परीक्षा में प्रदेश से छह लाख और शेखावाटी से करीब 70 हजार अभ्यर्थी शामिल होने की उम्मीद हैं। आरटेट हर साल आयोजित होनी जरूरी है लेकिन मामला कोर्ट में चलने की वजह से पूरा साल निकल गया।  बोर्ड सचिव मिरजूराम शर्मा ने बताया कि आरटेट पर मार्गदर्शन लेने के लिए सरकार को पत्र लिखा जा रहा है

News Source / Sabhaar : Bhaskar News   |  Dec 10, 2013, 09:00AM IST



Read more...

Wednesday, October 16, 2013

RTET December 2013 : आरटेट 29 दिसंबर को संभव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने भेजा प्रस्ताव




RTET December 2013 : आरटेट 29 दिसंबर को संभव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने भेजा प्रस्ताव

 RTET / Rajasthan Teacher Eligibility Test News :

सीकर।  शिक्षक पात्रता परीक्षा (आरटेट) इस साल के अंत में आयोजित हो सकती है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सरकार को इसका प्रस्ताव भेजा है। संभावित तारीख 29 दिसंबर (रविवार) रखी गई है। बोर्ड ने परीक्षा का पूरा टाइम टेबल भेजा है। सीकर में करीब 35 हजार और प्रदेशभर में सात लाख से अधिक अभ्यर्थियों के शामिल होने का अनुमान है। एनसीटीई की गाइड लाइन के अनुसार आरटेट साल में एक बार होनी जरूरी है।

इस साल का पूरा वक्त आरटेट 2011 व 2012 के विवादों में ही गुजर गया। नवंबर का महीना चुनाव में चला जाएगा। इसलिए अब परीक्षा दिसंबर में ही आयोजित हो सकेगी। यदि इस महीने में भी नहीं हो पाई तो आरटेट का पूरा मामला साल 2014 में जाता है। इसलिए बोर्ड दिसंबर 2013 में यह परीक्षा हर हाल में आयोजित करना चाहता है। अभ्यर्थी लगातार आरटेट की मांग कर रहे हैं।


॥आरटेट 2013 दिसंबर में कराने के लिए प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है। प्रस्ताव में परीक्षा का पूरा कार्यक्रम भेजा गया है। अनुमति मिलते ही परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर आवेदन प्रक्रिया शुरू कर देंगे।
पीएस शर्मा, अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड



सिलेबस हो चुका है जारी
आरटेट 2013 के लिए सिलेबस माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पहले ही जारी कर चुका है। सिलेबस में इस बार ज्यादा बदलाव नहीं किया गया है। उम्मीद की जा रही है कि आरटेट के विस्तृत कार्यक्रम को अनुमति मिलते ही आवेदन मांगने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।


दिसंबर में नहीं तो ऐसे अटक जाएगा आरटेट
यदि परीक्षा किसी भी कारणों से दिसंबर 2013 में आयोजित नहीं हो पाती है तो परीक्षा के लिए लाखों अभ्यर्थियों को और लंबा इंतजार करना पड़ेगा। क्योंकि मार्च 2014 में बोर्ड परीक्षा आयोजित होगी। जनवरी से बोर्ड दसवीं व 12वीं की परीक्षा में व्यस्त हो जाएगा।

शेखावाटी के 70 हजार कर रहे हैं इंतजार
शेखावाटी के 70 हजार स्टूडेंट आरटेट का इंतजार कर रहे हैं। साल 2012 में शेखावाटी से करीब 60 हजार शामिल हुए थे। इस बार 70 हजार से अधिक अभ्यर्थी शामिल होने की उम्मीद हैं। इसकी बड़ी वजह यह है कि हजारों अभ्यर्थी अपनी रैंक सुधारना चाहते हैं। इस बार हुई ग्रेड थर्ड शिक्षक भर्ती परीक्षा में भी बड़ी संख्या में अभ्यर्थी शामिल नहीं हो पाए थे। मांग उठी थी कि यदि ग्रेड थर्ड शिक्षक भर्ती से पहले आरटेट कराई जाए तो ज्यादा अच्छा होगा लेकिन सरकार ने चुनाव की जल्दबाजी में ग्रेड थर्ड शिक्षक भर्ती ही कराई।


क्यों हो रही है देरी?
सरकार ने सामान्य पुरुष वर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 60 प्रतिशत, सभी वर्गों को पांच से 20 प्रतिशत की रियासत देने की घोषणा की थी। हाईकोर्ट द्वारा 60 फीसदी से कम अंक लाने वाले अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण घोषित नहीं करने निर्णय से आरटेट 2011 की पात्रता संकट में पड़ गई। इसके अलावा आरटेट 2012 का परिणाम भी इसी वजह से लगभग एक साल से अटका रहा। अब पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। हालांकि दोनों सालों के संशोधित परिणाम जारी कर दिए गए हैं और मार्कशीट भेजी जा रही है। हाईकोर्ट के वकील संदीप कलवानिया ने बताया कि इस साल परीक्षा होने पर परीक्षा सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन विशेष अनुमति याचिका के निर्णायाधीन रहेगी।


 एक हजार स्कूलों में होगी शिक्षकों की जरूरत
सरकार ने एक हजार प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूल नई खोलने के साथ इनमें कई क्रमोन्नत की गई है। इन स्कूलों के लिए बड़ी संख्या में शिक्षकों की जरूरत होगी। इसलिए आरटेट कराना बेहद जरूरी हो गया है।


सीटेट 2014 : आवेदन 31 तक परीक्षा फरवरी में
सीबीएसई द्वारा आयोजित सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीटेट 16 फरवरी 2014 को किया जाएगा। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई।अभ्यर्थी 31 नवंबर तक सीटेट के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह टेस्ट टीचिंग के क्षेत्र में जाने वाले कैंडीडेट्स के लिए जरूरी योग्यता मानी गई है। कैंडीडेट कक्षा पहली से लेकर आठवीं तक के स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए टीचर्स यह टेस्ट दे सकते हैं। 60 फीसदी से अधिक अंक हासिल करने वाले कैंडीडेट्स को सर्टिफिकेट जारी किया जाता है जो कि सात साल तक वैध रहता है। हालांकि कैंडीडेट्स चाहें तो दोबारा भी टेस्ट दे सकता है। अगले साल होने वाले इस टेस्ट के लिए फिलहाल रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है


News Sabhaar : Bhaskar News ( Oct 14, 2013, 06:30AM IST)
************************



सुप्रीम कोर्ट पहुंचा आरटेट का मामला

अजमेर। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा- 2011 (आरटेट ) का मामला सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद कट ऑफ मार्क्स में रियायत के आधार पर उत्तीर्ण चार लाख से अघिक अभ्यर्थियों ने राहत की सांस ली है। साथ ही अध्यापक बने हजारों लोगों को नौकरी बचने की उम्मीद जगी है। हाईकोर्ट ने पिछले दिनों राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2011 में 60 प्रतिशत से कम अंक लाने वाले अभ्यर्थियों को अयोग्य करार देते हुए नए सिरे से परिणाम जारी करने के आदेश दिए थे।
इन आदेशों के खिलाफ राज्य सरकार ने उच्चतम न्यायालय में अपील की है। आरटेट का मामला अदालत में उलझने की वजह से आरटेट 2012 का परिणाम तो अटका ही है, साथ में आरटेट 2013 के आयोजन पर भी संशय बना हुआ है। आरटेट 2011 में कुल 5 लाख 34 हजार 527 अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया गया था। संशोघित परिणाम जारी हुआ तो चार लाख से भी अघिक परीक्षार्थी अयोग्य हो जाएंगे।
हजारों की नौकरी खतरे में
उच्च न्यायालय के आदेशों की पालना हुई तो आरटेट परीक्षा 2011 में कट ऑफ मार्क्स में रियायत के आधार पर उत्तीर्ण होने के बाद अध्यापक बन चुके हजारों लोगों की नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। शिक्षा बोर्ड ने राज्य सरकार की घोषणा के अनुसार आरटेट पास करने के लिए सामान्य वर्ग के पुरूष अभ्यर्थियों के लिए 60 प्रतिशत अंक लाने की अनिवार्यता रखी थी। इसके अलावा महिला, एससी, एसटी, पिछड़ा वर्ग, विशेष योग्यजन सहित कमोबेश सभी वर्गो को 5 से 25 प्रतिशत की छूट देते हुए परिणाम जारी कर दिया था।

 आरटेट 2011 का मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार ने अपील की है। जब तक 2011 एवं 2012 का मामला नहीं सुलझता तब तक आरटेट 2013 आयोजित करना संभव नहीं है।
डॉ. पी. एस. वर्मा, अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान


News Sabhaar : rajasthansamrat.com

Read more...