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Tuesday, June 27, 2017

SARKARI NAUKRI News -सुप्रीम कोर्ट के नए आदेशानुसार जनरल केटेगरी को राहत , रियायतें लेने वाले आरक्षित वर्ग अब सिर्फ आरक्षित सीटों पर ही लाभ के हक़दार , नीट की सामान्य मेरिट में आरक्षित वर्ग को जगह नहीं -

SARKARI NAUKRI   News -सुप्रीम कोर्ट के नए आदेशानुसार जनरल केटेगरी को राहत , रियायतें लेने वाले आरक्षित वर्ग अब सिर्फ आरक्षित सीटों पर ही लाभ के हक़दार ,
नीट की सामान्य मेरिट में आरक्षित वर्ग को जगह नहीं  





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Sunday, April 9, 2017

SARKARI NAUKRI News - - कुम्हार जाति को एससी का लाभ नहीं

SARKARI NAUKRI   News - 



कुम्हार जाति को एससी का लाभ नहीं

विधि संवाददाता, इलाहाबाद : अब प्रदेश में कुम्हार जाति को अनुसूचित जाति का लाभ नहीं मिल सकेगा। प्रदेश की पूर्ववर्ती सपा सरकार का आदेश हाई कोर्ट ने रद कर दिया है। हाईकोर्ट ने इस संबंध में प्रदेश सरकार द्वारा 18 जनवरी 2014 को जारी शासनादेश रद करते हुए उसे असंवैधानिक करार दिया है। अखिल भारतीय अंबेडकर युवक संघ की जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही मुख्य न्यायमूर्ति डीबी भोसले और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने कहा कि संविधान के अनुसूचित जाति आर्डर 1950 में किसी भी प्रकार का संशोधन अनुच्छेद 341 के तहत विधायन के जरिए ही किया जा सकता है।
शासनादेश में प्रदेश सरकार ने कुम्हार जाति को अनुसूचित जाति मानते हुए उनको अनुसूचित जातियों को मिलने वाली सभी सुविधाएं देने का निर्देश दिया था। 18 जनवरी के शासनादेश को यह कहते हुए चुनौती दी गई थी कि प्रदेश सरकार को किसी को अनुसूचित जाति में शामिल करने या बाहर निकालने का अधिकार नहीं है। इसलिए सरकार का आदेश असंवैधानिक है। हाईकोर्ट ने इस मुद्दे पर प्रदेश और केंद्र सरकारों से जवाब मांगा था। प्रदेश सरकार का कोई जवाब नहीं आया, मगर केंद्र का कहना था कि अनुच्छेद 341 व 342 तथा संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950 में कुम्हार जाति को अनुसूचित जाति में शामिल नहीं किया गया है। इस श्रेणी में शिल्पकार तो हैं, लेकिन कुम्हार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की कई संविधानपीठों ने भी कहा है कि राज्य सरकार, अदालत या किसी अधिकरण को किसी जाति को अनुसूचित जाति का दर्जा देने के मामले में दखल देने का अधिकार नहीं है। इस मामले में राज्य सरकार को सिर्फ संस्तुति करने का अधिकार है। हाईकोर्ट ने 18 जनवरी 2014 के शासनादेश को रद करते हुए कहा कि इस मामले में जारी किए गए जाति प्रमाणपत्रों की वैधता पर प्रदेश और केंद्र सरकार अपने स्तर से विचार कर निर्णय ले






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Monday, February 13, 2017

प्रमोशन में आरक्षण कानून सुप्रीम कोर्ट ने किया रद राज्य सरकार ने एससी-एसटी में आरक्षण का किया था प्रावधान

प्रमोशन में आरक्षण कानून सुप्रीम कोर्ट ने किया रद
राज्य सरकार ने एससी-एसटी में आरक्षण का किया था प्रावधान


नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार के प्रमोशन में आरक्षण कानून को निरस्त कर दिया है। शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में कहा कि इस अधिनियम में पर्याप्त प्रतिनिधित्व, पिछड़ापन और निपुणता के निर्धारित मानदंड का पालन नहीं किया गया। कोर्ट ने राज्य के ‘कैच अप’ नियम को भी बरकरार रखा है।
कर्नाटक सरकार के प्रोन्नति में आरक्षण कानून, 2002 के तहत कैच अप प्रावधान को खत्म कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्व के फैसले में कैच अप नियम को परिभाषित किया है। इसके अनुसार, यदि सामान्य श्रेणी के वरिष्ठ कर्मचारियों को अनुसूचित जाति/जनजाति (एससी/एसटी) के कर्मचारियों से पहले प्रोन्नति मिलती है तो दोनों श्रेणियों के कर्मियों के समान स्तर में आने पर सामान्य वर्ग के कर्मचारियों की वरिष्ठता कायम रहेगी। कर्नाटक सरकार ने कानून बनाकर इस प्रावधान को खत्म कर दिया था। कर्नाटक हाई कोर्ट ने इसे उचित ठहराया था। राज्य के कर्मचारियों ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
जस्टिस एके गोयल और जस्टिस यूयू ललित की पीठ ने राज्य कानून के इस प्रावधान को संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) और 16 (सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता) का उल्लंघन करार दिया। कोर्ट ने कहा कि 85वें संविधान संशोधन के तहत राज्यों को प्रमोशन में आरक्षण का तौर तरीका निर्धारित करने का अधिकार है। इस तरह का फैसला लेने से पहले उसे पर्याप्त प्रतिनिधित्व का अभाव, पिछड़ापन और निपुणता के मापदंडों का पालन जरूरी है। कर्नाटक सरकार के कानून में इसको ध्यान में नहीं रखा गया। कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को गलत करार दिया










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Tuesday, December 22, 2015

UPTET SARKARI NAUKRI News - - यूपी के हजारों शिक्षकों को क्रिसमस के बाद मिलेगी बुरी खबर, पदोन्नति में आरक्षण का लाभ लेने वाले करीब 50 हजार शिक्षक पदावनत कर दिए जाएंगे

UPTET SARKARI NAUKRI   News - 


यूपी के हजारों शिक्षकों को क्रिसमस के बाद मिलेगी बुरी खबर,  पदोन्नति में आरक्षण का लाभ लेने वाले करीब 50 हजार शिक्षक पदावनत कर दिए जाएंगे

ब्यूरो सोमवार, 21 दिसंबर 2015

लखनऊ Updated @ 12:04 PM IST
50 हजार शिक्षकों का होगा डिमोशन
क्रिसमस की छुट्टी के बाद बेसिक शिक्षा विभाग में पदोन्नति में आरक्षण का लाभ लेने वाले करीब 50 हजार शिक्षक पदावनत कर दिए जाएंगे। इसके लिए जिलास्तर पर सूची तैयार कर ली गई है। कार्रवाई करने की जिम्मेदारी मंडलस्तर पर एडी बेसिक को दी गई है।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत 15 नवंबर 1997 से 28 अप्रैल 2012 के बीच आरक्षण का लाभ लेकर पदोन्नत हुए शिक्षकों और कर्मचारियों को पदावनत किया जाना है। इस बाबत अगस्त में ही शासनादेश जारी कर दिया गया था।
लेकिन, पंचायत चुनाव की व्यस्तताओं के चलते अमल नहीं हो पाया था। पिछले महीने बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव ने सभी मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) को पत्र भेजकर इस स्थिति पर गहरी चिंता जताई थी, क्योंकि इन शिक्षकों को पदावनत करके रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में रखी जानी है।
सभी जिलों में पदावनत शिक्षकों की सूची तैयार
पंचायत चुनाव के बाद इस मामले में काफी तेजी दिखी। बेसिक शिक्षा परिषद के सूत्रों के मुताबिक, सभी जिलों में पदावनत किए जाने वाले शिक्षकों की सूची तैयार हो चुकी है।
25 दिसंबर की छुट्टी के बाद इस पर अमल शुरू हो जाएगा। एक सप्ताह के भीतर पदोन्नति में आरक्षण का लाभ लेने वाले सभी शिक्षकों को पदावनत कर दिया जाएगा।
हालांकि, इस बारे में बात किए जाने पर निदेशक (बेसिक शिक्षा) दिनेश बाबू शर्मा ने इतना ही कहा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पूरी तरह से पालन किया जाएगा। इससे ज्यादा कोई जानकारी देने से उन्होंने इन्कार कर दिया


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Sunday, November 29, 2015

UPTET SARKARI NAUKRI News - - जाति के बजाए आर्थिक आधार पर हो आरक्षण

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जाति के बजाए आर्थिक आधार पर हो आरक्षण

इलाहाबाद (ब्यूरो)। कायस्थ समाज आरक्षण को लेकर बड़ा आंदोलन शुरू करेगा। इसकी शुरुआत रविवार को ‘कायस्थ समाज आरक्षण से वंचित क्यों’ विषय पर विचार गोष्ठी से होगी। इस दौरान आगे के आंदोलन के लिए भी रणनीति बनाई जाएगी। शनिवार को संवाददाताओं से बातचीत में वरिष्ठ अधिवक्ता टीपी सिंह ने कहा कि जिन्हें जातिगत आरक्षण दिया गया, उनका जीवन स्तर बेहतर हो चुका है। ऐसे में अब कायस्थ समाज को भी आरक्षण दिया जाए। आर्थिक आधार पर आरक्षण के लिए हर समाज को आगे आना होगा।
टीपी सिंह ने कहा कि एक समय लगभग 40 प्रतिशत सरकारी नौकरियों में कायस्थ समाज का प्रतिनिधित्व था जो अब मात्र 0.3 प्रतिशत रह गया है। उन्होंने कहा कि जिस समाज को आरक्षण मिला, वह विकसित हो गए लेकिन अन्य समाज आर्थिक धुरी पर उनसे नीचे हैं। इसमें कायस्थ समाज भी आता है। इसी परिप्रेक्ष्य में 29 नवंबर को मुट्ठीगंज स्थित नारायण वाटिका में शाम पांच बजे विचार गोष्ठी आयोजित की गई है। इसमें राज्य सभा सांसद पवन वर्मा मुख्य अतिथि होंगे, जबकि अध्यक्षता आईएएस आरएस वर्मा करेंगे



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UPTET SARKARI NAUKRI News - - प्रमोशन में आरक्षण पर पीएम का मौन ठीक नहीं : आरक्षण समर्थक

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प्रमोशन में आरक्षण पर पीएम का मौन ठीक नहीं : आरक्षण समर्थक

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सवाल ये भी हैं की -
क्या देश के प्रधानमंत्री जी  सर्वोच्च अदालत के फैसले को बदल सकते हैं 

क्या सर्वोच्च अदालत के फैसले का महत्व नहीं है 
*******************


लखनऊ (ब्यूरो)। आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने प्रमोशन में आरक्षण बहाली के लंबित विधेयक पर केंद्र सरकार की चुप्पी की आलोचना की। समिति के संयोजकों ने शनिवार को यहां कहा कि इतने बड़े मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का मौन ठीक नहीं है। उन्होंने प्रधानमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को पत्र भेजकर लोकसभा में लंबित विधेयक को तुरंत पारित कराने की मांग की। उधर, बहुजन हिताय कल्याण समिति ने कहा है कि इस मुद्दे पर उत्तर प्रदेश सरकार की भूमिका से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग भी नाराज है।
समिति के संयोजक अवधेश वर्मा, इं. केबी राम, डॉ. रामशब्द जैसवारा, रमेश चन्द्र व आरपी केन ने प्रधानमंत्री से लंबित विधेयक पर राय पूछी है। संयोजकों के अनुसार बीते दो दिनों के दौरान उन्होंने सूबे के सभी 17 सांसदों से इस विधेयक को संसद में पारित कराने के लिए आवाज उठाने की मांग की। इसपर, सांसदों ने बताया कि उन्हें बोलने का मौका ही नहीं दिया जाता।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग भी नाराज
बहुजन हिताय कल्याण समिति ने कहा है दलित वर्ग के कर्मचारियों को गलत तरीके से रिवर्ट करने से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग भी नाराज है। समिति के अध्यक्ष एससी गौतम ने दावा किया आयोग के उपाध्यक्ष राजकुमार बेरका ने प्रदेश के प्रमुख सचिव, नियुक्ति राजीव कुमार से जो सवाल पूछे उनका वह कोई तार्किक उत्तर नहीं दे पाए।
आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने की आलोचना, अमित शाह को भी भेजा पत्र



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Sunday, October 11, 2015

Reservation, Breaking News : नरेंद्र मोदी जी ने कहा की आरक्षण देश की जरूरत है और यह जारी रहेगा

Reservation, Breaking News : नरेंद्र मोदी जी ने कहा की आरक्षण देश की जरूरत है और यह जारी रहेगा



नरेंद्र मोदी जी ने कहा की आरक्षण देश की जरूरत है और यह जारी रहेगा । 
झूठा दुस्प्रचार किया जा रहा  है की भाजपा आरक्षण विरोधी है 
बाबा साहब आंबेडकर की मुंबई में मूर्ति के शिलान्यास पर 
मोदी जी ने कहा की में जनता हूँ की आरक्षण और गरीबी क्या है , मेने खुद भुगता है,
में आरक्षण विरोधी नहीं , आरक्षण का समर्थक हूँ और यह जारी रहेगा 
लालू यादव ने कहा की चुनाव की पूर्व संध्या पर यह सब कह कर छलावा कर रहे हैं 


मुंबई की बंद पड़ी इंदु मिल में रविवार को डॉ. भीम राव अंबेडकर के भव्य स्मारक की नींव रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विरोधियों पर निशाना साधा। बिहार चुनाव के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा कि यह झूठ फैलाया जा रहा है कि भाजपा आरक्षण की विरोधी है


कांग्रेस पर निशाना साधते हुए मोदी ने कहा, हमें पता है कि कब किसे भारत रत्न से नवाजा गया। लेकिन अंबेडकर को उन्होंने भारत रत्न नहीं दिया। पीएम ने अंबेडकर के जीवन से जुड़े पांच स्थानों को पंच तीर्थ के तौर पर विकसित करने की घोषणा की। साथ ही 26 नवंबर को हर साल संविधान दिवस के तौर पर मनाए जाने का ऐलान भी किया।

मुंबई शहर के बीचोबीच 400 करोड़ रुपये से यह स्मारक बनाया जाना है और इसके चार साल में पूरा होने की उम्मीद है। समारोह से पहले मोदी ने शिवाजी पार्क के निकट चैत्यभूमि में अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी, जहां उनकी समाधि है। स्मारक इंदु मिल की 7.4 हेक्टेयर भूमि पर बनेगा, जिसे राज्य सरकार ने नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन से अधिग्रहीत किया था। पिछले माह फडणवीस सरकार ने लंदन में अंबेडकर का बंगला भी खरीदा था। उन्होंने शहर में दो नई मेट्रो लाइनों की आधारशिला भी रखी। 

पीएम रविवार शाम को एक दिन के दौरे पर मुंबई पहुंचे थे। महाराष्ट्र के राज्यपाल विद्यासागर राव और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हवाई अड्डे पर उनकी अगवानी की। आगमन के तत्काल बाद मोदी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (जेएनपीटी) रवाना हो गए जहां उन्होंने 7,900 करोड़ रुपये की लागत वाले चौथे टर्मिनल की आधारिशला रखी।

शिवसेना ने समारोह का बहिष्कार किया
महाराष्ट्र की गठबंधन सरकार में शामिल शिवसेना का कोई मंत्री समारोह में शामिल नहीं हुआ। पार्टी प्रवक्ता नीलम गोठे ने कहा कि प्रोटोकॉल की आड़ में संकीर्ण रुख दिखाते हुए इंदु मिल के समारोह में शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे को आमंत्रित नहीं किया गया था। इसलिए समारोह से दूरी बनाई गई।

विश्व के शीर्ष 15 बंदरगाहों मे एक बनने का लक्ष्य

देश के सबसे बड़े कंटेनर बंदरगाह जेएनपीटी की क्षमता अगले दो साल में 45 लाख से एक करोड़ इकाई हो जाएगी। जेएनपीटी कुछ ढांचागत परियोजनाओं के कार्यान्वयन के साथ दुनिया के शीर्ष 15 बंदरगाहों में शामिल होने का लक्ष्य लेकर चल रहा है। फिलहाल वह 31वें स्थान पर है। इस परियोजना का कार्यान्वयन ऐसे समय में किया जा रहा है, जब देश ने विनिर्माण गतिविधियों का हब बनने का लक्ष्य अपनाया है। चौथी टर्मिनल परियोजना का कार्यान्वयन पोर्ट आफ सिंगापुर की सहायक भारत मंुबई कंटेनर टर्मिनल कर रही है। इसके तहत जेएनपीटी को आय में 35.9 प्रतिशत हिस्सेदारी मिलेगी

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Friday, October 9, 2015

UPTET SARKARI NAUKRI News - - प्रमोशन में आरक्षण पर नेता प्रतिपक्ष ने की सीएम से बात

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प्रमोशन में आरक्षण पर नेता प्रतिपक्ष ने की सीएम से बात
लखनऊ (ब्यूरो)। प्रमोशन में आरक्षण समर्थकों ने बृहस्पतिवार को यहां नेता प्रतिपक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य से मुलाकात की और गलत तरीके से रिवर्ट किए जा रहे पुलिस कर्मचारियों के बारे में सरकार से बात करने की मांग की। आरक्षण बचाओ सघर्ष समिति के संयोजकों के अनुसार, नेता प्रतिपक्ष मौर्य ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से पूरे मामले पर बात करके उन्हें तथ्यों से अवगत कराया। जिस पर मुख्यमंत्री ने जल्द ही मुख्य सचिव को बैठक बुलाकर पूरे मामले की समीक्षा करने को कहा है। मुख्य सचिव आलोक रंजन ने प्रमुख सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक राजीव कुमार को आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के पदाधिकारियों से बातचीत करके समस्या का निराकरण कराने का निर्देश दिया है।
प्रतिनिधि मंडल में शामिल अवधेश कुमार वर्मा, के.बी. राम, आर.पी. केन, अंजनी कुमार, लेखराम, दिनेश कुमार ने नेता प्रतिपक्ष को बताया कि अनेकों विभागों में तरीके से कार्मिकों को रिवर्ट किया जा रहा है। पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल, प्रतिसार निरीक्षक व पुलिस उपाधीक्षक जिनकी पदोन्नति सामान्य विभागीय परीक्षा से हुई थी, उन्हें भी रिवर्ट कर दिया गया


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Wednesday, July 8, 2015

UPTET SARKARI NAUKRI News - - सुप्रीमकोर्ट ने उत्तर प्रदेश से मांगा आदेश पर अनुपालन का ब्योरा प्रोन्नति में आरक्षण पर उ.प्र. से जवाब तलब

UPTET SARKARI NAUKRI   News - 
सुप्रीमकोर्ट ने उत्तर प्रदेश से मांगा आदेश पर अनुपालन का ब्योरा
प्रोन्नति में आरक्षण पर उ.प्र. से जवाब तलब

 नई दिल्ली
प्रोन्नति में आरक्षण के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार फंसती नजर आ रही है। सुप्रीमकोर्ट ने प्रदेश सरकार से प्रोन्नति में आरक्षण को गैर कानूनी ठहराने के अपने आदेश का अनुपालन ब्योरा मांग लिया है। कोर्ट ने प्रदेश के मुख्य सचिव आलोक रंजन को आदेश दिया कि वे हलफनामा दाखिल कर आदेश के अनुपालन के आंकड़े और ब्योरा पेश करें।
कोर्ट का यह आदेश प्रदेश सरकार की परेशानी का सबब बन सकता है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति(एससी एसटी) आरक्षण एक संवेदनशील मुद्दा है। राज्य सरकार उसे बेवजह हवा नहीं देना चाहती इसीलिए वह आरक्षण का लाभ लेकर प्रोन्नत हुए कर्मचारियों को पदावनत करने का मसला फिलहाल टाले हुए है, लेकिन कोर्ट के इस आदेश के बाद उसे की गई कार्रवाई का ब्योरा देना होगा। मंगलवार को ये निर्देश न्यायमूर्ति दीपक मिश्र की अध्यक्षता वाली पीठ ने अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान दिए। कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा कि कोर्ट के आदेश को तीन साल से ज्यादा समय बीत चुका है अभी तक आदेश पर पूरी तरह अमल क्यों नहीं हुआ। मुख्य सचिव हलफनामा दाखिल कर आदेश के अनुपालन का ब्योरा और आंकड़े पेश करें। कोर्ट ने कहा कि हलफनामे के लिए मुख्य सचिव स्वयं जिम्मेदार होंगे। इसके साथ ही कोर्ट ने मामले सुनवाई के लिए 20 अगस्त की तिथि तय कर दी। सुप्रीमकोर्ट ने 27 अप्रैल 2012 को उत्तर प्रदेश में नौकरियों मे आरक्षण का प्रावधान करने वाला कानून असंवैधानिक घोषित कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि जो भी प्रोन्नतियां आरक्षण कानून की (धारा 3 (7) व रूल 8 ए) का लाभ दिए बगैर की गयी हैं उन्हें इस फैसले के बाद छेड़ा ना जाए। यानि इसका मतलब था कि जो प्रोन्नतियां बिना आरक्षण का लाभ दिये की गयी है उन्हें तो न छेड़ा जाए लेकिन जिन प्रोन्नतियों में आरक्षण का लाभ दिया गया है उन्हें वापस पूर्व स्थिति में लाया जाए। जब राज्य सरकार ने आरक्षण का लाभ देकर की गयी प्रोन्नतियों को वापस पूर्व स्थिति में नहीं किया। तो याचिकाकर्ता अमर कुमार व अन्य ने राज्य सरकार के खिलाफ सुप्रीमकोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की। आज अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील राजीव धवन और कुमार परिमल ने कहा कि सरकार ने अभी तक आदेश लागू नहीं किया है। आरक्षण का लाभ लेकर प्रोन्नत हुए कर्मचारियों को पदावनत नहीं किया गया है। जबकि फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका और संशोधन अर्जी पहले ही खारिज हो चुकी हैं। तभी राज्य सरकार के वकील रवि प्रकाश मेहरोत्र ने कहा कि सरकार ने पदावनति के बारे में नीतिगत फैसला ले लिया है। सरकार की दलील पर कोर्ट ने कहा कि अभी तक ब्योरा कोर्ट में क्यो नहीं पेश किया गया।
क्या है मामला : मायावती सरकार ने वर्ष 2007 में यूपी गवर्नमेंट सर्वेंट सीनियरिटी थर्ड एमेंडमेंट रूल में धारा 8 (क) जोड़ी थी। इसमें एससी एसटी को प्रोन्नति में आरक्षण और प्रोन्नति के साथ परिणामी ज्येष्ठता का प्रावधान किया गया था

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Thursday, December 18, 2014

राज्य सरकार ने बढ़ाई ओबीसी की आय सीमा, शासनादेश जारी आठ लाख सालाना आय वाले पा सकेंगे आरक्षण का लाभ

राज्य सरकार ने बढ़ाई ओबीसी की आय सीमा, शासनादेश जारी

आठ लाख सालाना आय वाले पा सकेंगे आरक्षण का लाभ



लखनऊ। राज्य सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) का जाति प्रमाणपत्र जारी करने के लिए आय सीमा पांच लाख रुपये से बढ़ाकर आठ लाख रुपये सालाना कर दी है। इस दायरे में आने वाले अब आरक्षण का लाभ उठा सकेंगे। आठ लाख रुपये से ज्यादा सालाना आय वाले ही क्रीमी लेयर में रखे जाएंगे। पहले यह सीमा पांच लाख रुपये थी। इस फैसले से लाखों परिवार लाभान्वित होंगे।

वर्ष 2008 में जारी शासनादेश के मुताबिक, अन्य पिछड़ा वर्ग के उन परिवारों को ही आरक्षण का लाभ मिल सकता था, जिनकी लगातार तीन वर्ष तक सालाना आय पांच लाख रुपये से अधिक न हो। इन वर्षों में सरकारी मुलाजिमों की तनख्वाह काफी बढ़ गई और वे क्रीमी लेयर में आ गए।

यहां बता दें कि क्रीमी लेयर को आरक्षण की सुविधा नहीं मिलती। इसलिए आय सीमा बढ़ाने की मांग लंबे समय से की जा रही थी।
इस बाबत बुधवार को प्रमुख सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक राजीव कुमार ने शासनादेश जारी कर दिया। इसके अनुसार, अन्य पिछड़ा वर्ग के ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता की लगातार तीन साल तक सकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये से अधिक नहीं है और जिनके पास धनकर अधिनियम 1957 में निर्धारित छूट सीमा से अधिक संपत्ति भी नहीं है, उन्हें जाति प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा। संशोधित प्रारूप राज्य सरकार की अधिकृत वेबसाइट पर भी उपलब्ध करा दिया गया है।
News Sabhaar : अमर उजाला ब्यूरो

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Sunday, September 7, 2014

What is Creamy Layer Limit for OBC in Uttar Pradesh (UP)

पिछड़ों की क्रीमी लेयर आय सीमा हुई आठ लाख


What is Creamy Layer Limit for OBC in Uttar Pradesh (UP)

News Published in Jagran News Paper - 28 Jan 2014
लखनऊ, राज्य ब्यूरो। सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग की क्रीमी लेयर आय सीमा पांच लाख रुपये से बढ़ाकर आठ लाख रुपये कर दी है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक इस बढ़ोत्तरी प्रस्ताव पर मुहर लग गई। सरकार की इस पहल से पिछड़े वर्ग के लाखों लोगों को सरकारी नौकरियों और शिक्षा के साथ-साथ अन्य क्षेत्रों में भी लाभ मिलने का अनुमान है।

पिछले वर्ष राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने पिछड़े वर्ग की क्रीमी लेयर आय सीमा को बढ़ाये जाने की सिफारिश सरकार से की थी। आयोग के अध्यक्ष रामआसरे विश्वकर्मा ने कहा कि देश एवं प्रदेश के पिछड़े वर्ग के लाखों लोगों की मांग को ध्यान में रखते हुए तथा इनका समुचित विकास करने के लिए वर्तमान में केंद्र सरकार द्वारा पिछड़े वर्गो की क्रीमी लेयर आय सीमा को छह लाख रुपये निर्धारित किया गया है। उच्च शिक्षण संस्थाओं तथा केंद्र की सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्ग के योग्य अभ्यर्थियों को लाभान्वित होंगे।


उल्लेखनीय है कि प्रदेश के पिछड़े वर्गो की क्रीमी लेयर आय सीमा को राज्य सरकार द्वारा हर तीसरे साल में बढ़ाये जाने का प्रावधान है। पहली बार राज्य के पिछड़े वर्गो की क्रीमी लेयर आय सीमा आठ दिसम्बर, 1995 को एक लाख रुपए की गई थी। इसके बाद वर्ष 2002 को इसे बढ़ाकर तीन लाख रुपए, 2008 में पांच लाख रुपए किया गया था।

News Sabhaar : Jagran (28 Jan . 2014)

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Saturday, December 14, 2013

सरकार के गले में आरक्षण की घंटी

सरकार के गले में आरक्षण की घंटी

हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से छह हफ्ते में मांगा जवाब

एक्ट को अवैधानिक घोषित करने के लिए याचिका

कटघरे में सरकार

हाईकोर्ट ने इस पर राज्य सरकार से आरक्षण दिए जाने का आधार पूछा है। सरकार को जवाब देने के लिए छह हफ्ते का समय दिया गया है। इससे पहले हाईकोर्ट ने पुलिस भर्ती के संबंध में दायर एक याचिका पर राज्य सरकार ने आरक्षित जातियों को आरक्षण के लाभ का ब्योरा मांगा था
पिछड़ा वर्ग को पिछले 29 साल से आरक्षण का लाभ मिल रहा है, लेकिन राज्य सरकार ने किस जाति को कितना लाभ मिला, न इसका अध्ययन कराया और न कोई आंकड़े पेश किए। 1-हाई कोर्ट के आदेश में 2007 में पारित आदेश का हवाला
अदालत में दिए गए तर्क
सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए जारी रखा जा रहा है आरक्षण
आरक्षण प्रावधान लागू करते समय सरकार के पास कोई आंकड़ा नहीं था1ल्लराज्य सरकार के पास आज भी सेवाओं में आरक्षण संबंधी आंकड़ा नहीं है

News Sabhaar : Jagran (14.12.13)
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Saturday, October 5, 2013

Impact on Recruitment in UP

Impact on Recruitment in UP




News Sabhaar : Hindustan Epaper (5.10.13)



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Reservation : वंचित आरक्षित जातियों में जगी न्याय की उम्मीद


Reservation : वंचित आरक्षित जातियों में जगी न्याय की उम्मीद


 लगभग 19 साल पहले 2700 पुलिसकर्मियों की भर्ती हुई थी, जिसमें 2500 पदों पर एक जाति विशेष के लोगों की भर्ती को लेकर बावेला मचा था। विपक्ष ने इस मुद्दे को लेकर काफी हो-हल्ला किया था लेकिन बाद में यह मुद्दा ठंडा पड़ गया। वर्ष 2001 में तत्कालीन मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह ने अति दलित एवं अति पिछड़ों को उनका हक दिलाने के लिए सामाजिक न्याय समिति का गठन किया था, जिसकी रिपोर्ट से साबित हुआ कि आरक्षण का लाभ कुछ प्रभावशाली जातियों के ही लोगों को मिल रहा है।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आरक्षण प्रक्रिया में पर्याप्त प्रतिनिधित्व पा चुकी जातियों के आरक्षण पर रोक लगाकर एक बार फिर उन लोगों की आवाज को ताकत दी है, जो आरक्षण की परिधि में रहते हुए भी उसका लाभ नहीं पा रहे हैं। न्यायालय ने यह आदेश प्रदेश में 41610 पुलिसकर्मियों की भर्ती पर आरक्षण प्रक्रिया को लेकर दिया है। न्यायालय ने सरकार को आरक्षित जातियों की नौकरी में प्रतिनिधित्व का आंकड़ा दाखिल करने का पहले ही आदेश दिया था लेकिन काफी दिनों से इसमें हीलाहवाली चल रही थी। यह पूरा मामला सामाजिक न्याय समिति की उस रिपोर्ट पर ही आधारित है, जिसमें कहा गया है कि देश में आरक्षण प्रक्रिया लागू होने के बाद से ही अनिसूचित जातियों एवं पिछड़ा वर्ग में कुछ खास जातियों के ही लोगों का वर्चस्व है और अन्य अति दलित एवं अति पिछड़े वर्ग को समुचित आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है।


अति दलितों व अति पिछड़ों के लिए थी अलग से संस्तुति सामाजिक न्याय समिति ने आरक्षण से वंचित अनुसूचित जातियों एवं पिछड़े वर्ग की जातियों को दो वगरे में बांटकर अति दलित एवं अतिपिछड़ों को अलग से आरक्षण देने की संस्तुति की थी। अनुसूचित जातियों में चमार-धुसिया एवं जाटव जातियों की बिरादरी 55.70 प्रतिशत है लेकिन प्रमुख सरकारी पदों पर इनका प्रभुत्व 60 प्रतिशत से ज्यादा है।

वर्ष 2001 की सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट के अनुसार सरकारी नौकरियों में जातीय आधार पर आरक्षण के प्रतिनिधित्व के लिए राज्य सरकार के अधीन 60 विभागों (जिसमें 166 उपविभागों एवं इकाइयों) से प्राप्त सेवायोजन के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया। इसमें 12 लाख स्वीकृत पदों के सापेक्ष सेवायोजित 10 लाख लोकसेवकों के पदों का आकलन तैयार किया गया। आरक्षण व्यवस्था के अन्तर्गत लोकसेवा में अनुसूचित जातियों को 21 प्रतिशत, अनुसूचित जनजातियों को 2 प्रतिशत और पिछड़े वर्ग के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है। इसमें अनुसूचित जातियों के 21.89 प्रतिशत और पिछड़ी जातियों के 26.98 प्रतिशत पद भरे गये थे। एक दशक के बाद इन आरक्षित पदों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट में आरक्षण का लाभ पाने वाली जातियों के आंकड़े काफी चौंकाने वाले हैं। अनुसूचित जातियों में 66 जातियां हैं लेकिन 9 जातियों ने ही ज्यादातर सरकारी नौकरियों का लाभ हासिल किया। जातीय जनसंख्या के अनुपात में सर्वाधिक लाभ हासिल करने वाली अनुसूचित जातियों में खटिक 164 प्रतिशत, धोबी 122 प्रतिशत, धानुक 111 प्रतिशत, बाल्मीकि 110 प्रतिशत और चमार, धुसिया व जाटव 107 प्रतिशत पदों पर काबिज हैं। इसके अलावा कोरी 71 प्रतिशत, पासी-तरमाली 70 प्रतिशत, गोंड 58 प्रतिशत व कोल 22 प्रतिशत हैं। स्पष्ट है कि इन जातियों के वर्चस्व के कारण अनुसूचित वर्ग में आने वाली 57 अन्य जातियों के लोग अब भी आरक्षण के लाभ से वंचित हैं। इससे भी ज्यादा गहरी खाई पिछड़े वर्ग की आरक्षण सूची में है। पिछड़े वर्ग में 79 जातियां हैं लेकिन 11 जातियों में ही आरक्षण का ज्यादातर हिस्सा बंटा पड़ा है। पिछड़े वर्ग में आरक्षण का सर्वाधिक लाभ जाट बिरादरी को मिला है जो अपनी आबादी के अनुपात में 190 प्रतिशत सरकारी नौकरियों पर काबिज हैं। इसी प्रकार अहीर,यादव, यदुवंशीय, ग्वाला वर्ग के 178, कुर्मी, चनऊ, पटेल, पटनवार, कुर्मी-मल्ल, कुर्मी सैंथवार 167 प्रतिशत, हज्जाम-नाई, सलमानी-सविता-श्रीवास 97 प्रतिशत, काछी-कुशवाहा, शाक्य 91 प्रतिशत, लोध-लोधी-लोट-लोधी राजपूत, गड़ेरिया-पाल व बघेल 85-85 प्रतिशत और कहार-कश्यप 80 प्रतिशत हैं। इसके अलावा बढ़ई,शैफी, विश्वकर्मा, पांचाल, रमगढ़िया, जांगिड़, धीमान, मुराव या मुराई, मौर्य, कुम्हार-प्रजापति आदि जातियां भी अपनी जनसंख्या के आधार पर ज्यादा पदों पर काबिज हैं। इस प्रकार पिछड़े वर्ग की 68 जातियां आरक्षण के लाभ से वंचित हैं




हाईकोर्ट के निर्णय का होगा विधिक परीक्षण लखनऊ (एसएनबी)। सिपाही सीधी भर्ती में आरक्षण को लेकर दिये गये हाईकोर्ट के फैसले का गृह विभाग विधिक परीक्षण करायेगा। सचिव गृह कमल सक्सेना ने बताया कि अभी तक गृह विभाग को आदेश की प्रति प्राप्त नहीं हुई है। 


News Sabhaar : http://www.rashtriyasahara.com/epapermain.aspx?queryed=10 (5.10.13)

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Monday, August 19, 2013

Reservation Demanded By Vaishya Community : आरक्षण के लिए आवाज उठाएंगे वैश्य


Reservation Demanded By Vaishya Community : आरक्षण के लिए आवाज उठाएंगे वैश्य

आगरा : अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद ने वैश्य समाज के आर्थिक रूप से पिछडे़ परिवारों को आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की मांग उठाई है। इसे लेकर एक सितंबर को लखनऊ में आरक्षण अधिकार सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसमें देशभर से वैश्य समाज के लोग जुटेंगे।

सोमवार को मदिया कटरा स्थित होटल वैभव पैलेस में अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुमंत गुप्ता ने कहा कि देश व प्रदेश के विकास में वैश्य और व्यापारी समाज का अहम योगदान है, बावजूद इसके प्रताड़ना और उपेक्षा ने वैश्य समाज को कमजोर किया है। इसके कारण वैश्य समाज के अधिकांश उपवर्ग आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक और सामाजिक न्याय की दृष्टि से सबसे अधिक पिछडे़ हैं। उन्होंने प्रदेश सरकार से वैश्य समाज को आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि वैश्य समाज में जिनकी वार्षिक आमदनी छह लाख रुपये तक है, उन्हें पिछडे़ वर्ग का आरक्षण दिया जाए। उन्होंने बताया कि इस संबंध में एक सितंबर को लखनऊ में आरक्षण अधिकार सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसमें मुख्य अतिथि सिंचाई एवं लोक निर्माण मंत्री शिवपाल सिंह यादव को पांच सूत्रीय मांग पत्र सौंपा जाएगा। प्रेस वार्ता में संगठन के प्रदेश मुख्य महासचिव विनय अग्रवाल, विधायक जगन प्रसाद गर्ग, पूर्व जिलाध्यक्ष महेंद्र खंडेलवाल, मनोज गुप्ता, विनोद अग्रवाल, अर्चना अग्रवाल, आशा खंडेलवाल, संजय अग्रवाल मौजूद रहे



News Sabhaar : Jagran (19.8.13)
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It is bitter truth in India that caste-ism never going to end. Many caste in India demands reservation and now Vaisya Community also comes in this race.
If every caste demand reservatio then what is the purpose of reservation.

Reservation should decrease with time so that Indian people live with result oriented driven work force.
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Tuesday, August 21, 2012

Reservation in Promotion


पदोन्नति में आरक्षण (Reservation in Promotion )

पदोन्नति में आरक्षण क्या देश हित में है |

आज एन डी टी वी न्यूज़ चेनल पर डिबेट देखी , उसमें ये टोपिक भी उठा कि किसी एक जाती के खिलाफ अधिकारी वर्ग कई बार ए सी आर अच्छी नहीं  लिखता और वे लोग प्रमोशन का लाभ नहीं ले पाते |
अगर ऐसा है  तो इसका सही हल ढूँढो जिससे ऐसे अधिकारी अपनी मनमानी नहीं कर पायें |
मल्टी लेवल परीक्षाएं आयोजित की जा सकती हैं , ग्राहकों से काम के निष्पादन का फीड बेक लिया जा सकता है , और सेल्फ अप्रेसल रिपोर्ट के मार्क्स बाहरी कमेटी द्वारा  दीए जा सकते हैं |
अगर इंटरविउ / ए सी आर पर से भरोसा उठ चुका हो तो डिपार्टमेंट के बहार के लोगों की कमेटी बना कर इंटरविउ कराया जा सकता है |
क्या ए सी आर उत्पीडन का प्रभाव जनरल वर्ग पर नहीं पड़ता |

जब कोई व्यक्ति आरक्षण का लाभ उठा कर सरकारी सेवा में आ जाता है तब लगभग आरक्षण का उद्देश्य तो वहीँ पूरा हो जाता है |
क्योकि अब वह समकक्ष कर्मचारियों की बराबरी पर है , सामान अवसर हैं , साधन सम्पन्नता में भी बराबरी पर है |
वास्तव में आरक्षण का हक़दार कमजोर वर्ग है , इस कमजोर वर्ग में भी काफी लोग आगे आ चुके  ( आरक्षण आदि का लाभ लेकर ) और अगर ये आगे आये लोग दोबारा आरक्षण का फायदा लेते हैं तो 
इन कमजोर वर्गों में जो पीछे रह गए हैं उनको न्याय नहीं मिल पायेगा |

आरक्षण जरूर होना चाहिए पर सही रूप में होना चाहिए , जिससे देश के सभी  नागरिकों का उत्त्थान हो सके 
गरीब सवर्ण व्यक्ति को भी उचित अवसर मिलना चाहिए , जिससे साधन आभाव में वह हताश न हो और देश की तरक्की में अपना योगदान दे सके |
अगर कोई गरीब सवर्ण व्यक्ति - कंप्यूटर , अच्छी शिक्षा आदि अपने बच्चों का न दे पाए तो उस बच्चे के क्या दोष ?

देश में भ्रष्टाचार , आबादी को नियंत्रित किया जाना बेहद जरूरी है |

आरक्षण इस तरह से दिया जाये कि - व्यक्ति कि क्षमता का विकास हो और वह खुद ही अपने दम पर आगे उठ सके 



क्या आरक्षित वर्ग के आई ए एस / पी सी एस अधिकारी अपनी जाती के किसी गरीब महिला / पुरुष से विवाह सम्बन्ध करते हैं |
वे लोग भी अपने बराबरी के धन संपत्ति / नोकरी वालों से ही रिश्ते जोड़ते हैं , जिससे असमानता की खाई कम होने की जगह बढती है और जो साधन संपन्न हो जाता है वह और आगे बढता चले जाता है |
जातिओं के अन्दर भी उप जातियां बनी हुई हैं और वे उप जातियां भी अपने समाज/उप जाती के भीतर ही विवाह सम्बन्ध बनाते हैं
अगर आरक्षण जाती के आधार पर भी देना हो तो उस जाती के बी .पी .एल परिवार को एक निश्चित सपोर्ट लेवल (पोसिटिव एफर्मेशन) की तर्ज पर दिया जाना चाहिए जिससे सभी देश के नागरिक
एक बराबरी के प्लेटफोर्म पर आ सकें |



अगर सभी देश वासी सिर्फ चुनावी राजनीती से ऊपर उठ कर सोचें तो देश, इस  अंतरराष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा में  कहाँ से कहाँ पहुँच सकता हैं |

आप लोग अपने सुझाव कमेन्ट के माध्यम से  दे सकते हैं 
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Sunday, May 13, 2012

मुसलमानों को आरक्षण पर रामदेव का समर्थन


मुसलमानों को आरक्षण पर रामदेव का समर्थन

योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा है कि वे संविधान की धारा 341 में संशोधन कर मुसलमानों और दलित ईसाईयों को आरक्षण देने की मांग का समर्थन करते हैं.

उन्होंने दिल्ली में कहा, “मुझे हाल तक ये मालूम नहीं था कि धारा 341 में मुसलमान और ईसाई दलित शामिल नहीं है. ये सही नहीं है. दलित दलित है, फिर चाहे वो हिंदू हो, ईसाई हो या मुसलमान. ”

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बाबा रामदेव दिल्ली में ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा के एक कार्यक्रम में बोल रहे थे. कार्यक्रम का आयोजन पूर्व सांसद इल्यास आज़मी ने किया था.

उन्होंने कहा कि सभी दलितों को बराबर का हक मिलना चाहिए और इसे पाने के लिए संघर्ष किया जाना चाहिए.

योग गुरु तीन जून से विदेशों से काले धन को वापिस लाने के पक्ष में एक मुहिम छेड़ रहे हैं

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'मुसलमानों के साथ'

"हम अपने मुसलमान भाईयों और बहनों के साथ हैं. मेरे आश्रम में तीन हज़ार मुसलमान हैं. वहां कोई धर्म नहीं है, कोई पार्टी नहीं और ना ही कोई मंदिर या मस्जिद. "
मुसलमानों के मूल अधिकारों के बारे में ध्यान ना देने पर सरकार की आलोचना करते हुए रामदेव ने कहा कि अल्पसंख्यकों के प्रति उनका जज्बा नया नहीं है.


उन्होंने कहा, “हम अपने मुसलमान भाईयों और बहनों के साथ हैं. मेरे आश्रम में तीन हज़ार मुसलमान हैं. वहां कोई धर्म नहीं है, कोई पार्टी नहीं और ना ही कोई मंदिर या मस्जिद. ”

रामदेव ने इस कार्यक्रम में सरकार के ख़िलाफ और भी तल्ख़ टिप्पणियां कीं.

उन्होंने दावा किया कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि उन्हें पिछले साल जून में रामलीला मैदान से इसलिए हटाया गया था क्योंकि मैदान को ‘राष्ट्र-विरोधी तत्त्वों’ ने घेर रखा था.

रामदेव ने कहा, “वे (सरकार) क्या कहना चाह रहे थे? बाहर एक मस्जिद है. क्या वो ये कहना चाह रहे थे कि आप लोग मुझे मारना चाहते थे. मुझे इस बात पर यकीन नहीं था. मैं आप (मुसलमानों) को अपना भाई समझता हूं.”

बाबा रामदेव पर राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ से मिलीभगत होने के आरोप लगते रहे हैं. इस वजह से कुछ जानकार उनके मुसलमानों के बारे में बयान को बाबा रामदेव द्वारा अपना आधार बड़ा करने की कोशिश मान रहे हैं.

News : bbc.co.uk (13.5.12)


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